bhartiya samvidhan

भारतीय संविधान

संविधान नियमों तथा कानूनों का संग्रह है। दूसरी भाषा में संविधान एक कानूनी दस्‍तावेज है, जिसके आधार पर देश चलाया जाता है। भारतीय संविधान विश्‍व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।

 भारतीय संविधान का इतिहास। 

भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 को किया गया था। तथा संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को स्‍वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। जिस समय इसे लागू किया गया उस वक्‍त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्‍छेद, और 8 अनुसूचियां थी। जो कि अभी के समय 22 भाग, 395 अनुच्‍छेद, 12 अनुसूचियां हैं।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को समपन्‍न हुई। इस प्रथम बैठक में ही डॉ. सचिदानन्‍द सिन्‍हा को संविधान सभा का अस्‍थायी अध्‍यक्ष चुना गया था। तथा 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉ. राजेन्‍द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्‍थायी अध्‍यक्ष चुना गया।

डॉ. बी आर अम्‍बेडकर की अध्‍यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्‍थापना 29 अगस्‍त 1947 को की गई। जिसमें अध्‍यक्ष सहित इसके सदस्‍यों की कुल संख्‍या 7 थी। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

26 नवम्‍बर 1949 को संविधान सभा के अध्‍यक्ष के हस्‍ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। वर्ष 1930 से ही सम्‍पूर्ण भारत में 26 जनवरी को स्‍वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया।

भारत का संविधान 26 नवम्‍बर 1949 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है।

संविधान की प्रस्‍तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्‍तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्‍द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे।

  संविधान के स्रोत। 

देशस्रोत (किस देश से लिया गया)
आयरलैंडनीति निर्देशक सिधांत, राष्‍ट्रपति का निर्वाचन, उच्‍च सदन के सदस्‍यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान।
ब्रिटेनसंसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्‍यवस्‍था।
अमेरिकाप्रस्‍तावना, मौलिक अधिकार, न्‍यायिक पुनरावलोकन, न्‍यायपालिका की स्‍वतंत्रता, र्स्‍वोच्‍च न्‍यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्‍ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्‍ट्रपति का पद।
कनाडासंघात्‍मक व्‍यवस्‍था, अविशिष्‍ट शक्तियाें का केन्‍द्र के पास होना, केन्‍द्र द्वारा राज्‍यपाल की नियुक्ति।
जर्मनीआपात उपबन्‍ध।
ऑस्‍ट्रेलियाप्रस्‍तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केन्‍द्र राज्‍य संबंध।
फ्रांसगणत्रात्‍मक व्‍यवस्‍था।
रूसमौलिक कर्तव्‍य।
दक्षिण अफ्रिकासंविधान संशोधन, राज्‍यसभा सदस्‍यों का निर्वाचन। 

 भारतीय संविधान की प्रस्तावना। 

नेहरू द्वारा प्रस्‍तुत उद्देश्‍य संकल्‍प में जा आदर्श प्रस्‍तुत किए गए उन्‍हें ही संविधान की प्रस्‍तावना/उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्‍नलिखित हैं।

“हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्‍यक्ति की गरिमा और राष्‍ट्र की एकता और अखण्‍डता सुनिशिचत करने वाली बन्‍धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्‍प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्‍बर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्‍मार्पित करते हैं।”

 प्रारूप समिति के सदस्‍य। 

  • डॉ. भीमराव अम्‍बेडकर (अध्‍यक्ष)
  • अल्‍लादी कृष्‍णास्‍वामी (सदस्‍य)
  • एन गोपालस्‍वामी अयंगर (सदस्‍य)
  • कन्‍हैयालाल मणिकलाल मुंशी (सदस्‍य)
  • सैयद मुहम्‍मद सादुल्‍ला (सदस्‍य)
  • एन माधवराव (सदस्‍य)
  • डी पी खेतान (सदस्‍य)
  • टी कृष्‍णामाचारी (सदस्‍य)

 संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं अध्‍यक्ष। 

संचालन समितिडॉ. राजेन्‍द्र प्रसाद
प्रारूप समितिडॉ. भीमराव अम्‍बेडकर
संघ संविधान समितिपंडित जवाहर लाल नेहरू
झंडा समितिडॉ. राजेन्‍द्र प्रसाद
प्रांतीय संविधान समितिसरदार वल्‍लभ भाई पटेल
संघ शक्ति समितिपंडित जवाहर लाल नेहरू
सदन समितिवी. पट्टाभि सीतारमैया

 संविधान के भाग, अनुच्‍छेद तथा विवरण। 

भागअनुच्‍छेदविवरण
भाग 11 से 4संघ और उनका राज्‍य क्षेत्र, नए राज्‍य का निर्माण।
भाग 25 से 11नागरिकता।
भाग 312 से 35मौलिक अधिकार।
भाग 436 से 51राज्‍य के निति निर्देशक सिद्धांत।
भाग 4 क51 कमौलिक कर्तव्‍य।
भाग 552 से 151संघ सरकार से संबंधित।
ग 6152 से 237राज्‍य सरकार से संबंधित।
ग 7238 (निरसित)पहली अनुसूची के भाग ख के राज्‍य।
भाग 8239 से 242केन्‍द्रशासित प्रदेशाें का प्रशासन। 
भाग 9243, 243-क  से णपंचायतें।
भाग 9 क243-त से 243 यछनगरपालिकाएं।
भाग 9 ख243 यज से यनसहकारी समितियां।
भाग 10244, 244-कअनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र।
भाग 11245 से 263केन्‍द्र एवं राज्‍यों के बीच संबंध। 
भाग 12264 से 300-कवित, संपति, संविदाएं एवं वाद।
भाग 13301 से 307भारत के राज्‍य क्षेेत्र के भीतर व्‍यापार, वाणिज्‍य एवं समागम। 
भाग 14308 से 323संघ एवं राज्‍यों के अधीन सेवाएं।
भाग 14 क323 क, 323 खअधिकरण।
भाग 15324 से 329निर्वाचन।
भाग 16330 से 342कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध।
भाग 17343 से 351राजभाषा।
भाग 18352 से 360आपात उपबंध।
भाग 19361 से 367प्रकीर्ण/विविध।
भाग 20368संविधान संशोधन।
भाग 21369 से 392अस्‍थायी, परिवर्तित और विशेष कानून।
भाग 22393 से 395संक्षिप्‍त नाम, प्रारंभ, हिन्‍दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन।

 भारतीय संविधान की अनुसूचियां। 

अनुसूचीविवरण
प्रथम अनुसूचीइसमें भारतीय संघ के घटक राज्य (29 राज्‍य) एवं केंद्र शासित प्रदेश (7) का उल्लेख है।
द्वितीय अनुसूचीइसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
तृतीय अनुसूचीइसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
चौथी अनुसूचीइसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
पांचवी अनुसूचीइसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है।
छठी अनुसूचीइसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
सातवीं अनुसूची

इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है इसके अंतर्गत तीन सूचियां संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची।

  • संघ सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे वर्तमान में इसमें 99 विषय हैं।
  • राज्‍य सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में जिसमें 61 विषय हैं।
  • समवर्ती सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय है।
आठवीं अनुसूचीइसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है।
नौवीं अनुसूचीसंविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है।
दसवीं अनुसूचीयह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है।
ग्‍यारहवीं अनुसूचीयह अनुसूची संविधान में 73 में संविधान संशोधन, 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
बारहवीं अनुसूचीयह संविधान संशोधन, 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं।

अधिक जानकारी तथा दी गई जानकारी को जांचने के लिए आप भारत सरकार की भारतीय संविधान इंडिया.सरकार.भारत आफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।

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