संविधान नियमों तथा कानूनों का संग्रह है। दूसरी भाषा में संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके आधार पर देश चलाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
भारतीय संविधान का इतिहास।
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर वर्ष 1946 को किया गया था। तथा संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया। जिस समय इसे लागू किया गया उस वक्त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, और 8 अनुसूचियां थी। जो कि अभी के समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को समपन्न हुई। इस प्रथम बैठक में ही डॉ. सचिदानन्द सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तथा 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
डॉ. बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। जिसमें अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।
26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। वर्ष 1930 से ही सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया।
भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है।
संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे।
संविधान के स्रोत।
देश | स्रोत (किस देश से लिया गया) |
आयरलैंड | नीति निर्देशक सिधांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान। |
ब्रिटेन | संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था। |
अमेरिका | प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, र्स्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। |
कनाडा | संघात्मक व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियाें का केन्द्र के पास होना, केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। |
जर्मनी | आपात उपबन्ध। |
ऑस्ट्रेलिया | प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केन्द्र राज्य संबंध। |
फ्रांस | गणत्रात्मक व्यवस्था। |
रूस | मौलिक कर्तव्य। |
दक्षिण अफ्रिका | संविधान संशोधन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। |
भारतीय संविधान की प्रस्तावना।
नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जा आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्नलिखित हैं।
“हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिशिचत करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”
प्रारूप समिति के सदस्य।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
- अल्लादी कृष्णास्वामी (सदस्य)
- एन गोपालस्वामी अयंगर (सदस्य)
- कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी (सदस्य)
- सैयद मुहम्मद सादुल्ला (सदस्य)
- एन माधवराव (सदस्य)
- डी पी खेतान (सदस्य)
- टी कृष्णामाचारी (सदस्य)
संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष।
संचालन समिति | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |
प्रारूप समिति | डॉ. भीमराव अम्बेडकर |
संघ संविधान समिति | पंडित जवाहर लाल नेहरू |
झंडा समिति | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |
प्रांतीय संविधान समिति | सरदार वल्लभ भाई पटेल |
संघ शक्ति समिति | पंडित जवाहर लाल नेहरू |
सदन समिति | वी. पट्टाभि सीतारमैया |
संविधान के भाग, अनुच्छेद तथा विवरण।
भाग | अनुच्छेद | विवरण |
भाग 1 | 1 से 4 | संघ और उनका राज्य क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण। |
भाग 2 | 5 से 11 | नागरिकता। |
भाग 3 | 12 से 35 | मौलिक अधिकार। |
भाग 4 | 36 से 51 | राज्य के निति निर्देशक सिद्धांत। |
भाग 4 क | 51 क | मौलिक कर्तव्य। |
भाग 5 | 52 से 151 | संघ सरकार से संबंधित। |
ग 6 | 152 से 237 | राज्य सरकार से संबंधित। |
ग 7 | 238 (निरसित) | पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। |
भाग 8 | 239 से 242 | केन्द्रशासित प्रदेशाें का प्रशासन। |
भाग 9 | 243, 243-क से ण | पंचायतें। |
भाग 9 क | 243-त से 243 यछ | नगरपालिकाएं। |
भाग 9 ख | 243 यज से यन | सहकारी समितियां। |
भाग 10 | 244, 244-क | अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। |
भाग 11 | 245 से 263 | केन्द्र एवं राज्यों के बीच संबंध। |
भाग 12 | 264 से 300-क | वित, संपति, संविदाएं एवं वाद। |
भाग 13 | 301 से 307 | भारत के राज्य क्षेेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। |
भाग 14 | 308 से 323 | संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। |
भाग 14 क | 323 क, 323 ख | अधिकरण। |
भाग 15 | 324 से 329 | निर्वाचन। |
भाग 16 | 330 से 342 | कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। |
भाग 17 | 343 से 351 | राजभाषा। |
भाग 18 | 352 से 360 | आपात उपबंध। |
भाग 19 | 361 से 367 | प्रकीर्ण/विविध। |
भाग 20 | 368 | संविधान संशोधन। |
भाग 21 | 369 से 392 | अस्थायी, परिवर्तित और विशेष कानून। |
भाग 22 | 393 से 395 | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। |
भारतीय संविधान की अनुसूचियां।
अनुसूची | विवरण |
प्रथम अनुसूची | इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य (29 राज्य) एवं केंद्र शासित प्रदेश (7) का उल्लेख है। |
द्वितीय अनुसूची | इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। |
तृतीय अनुसूची | इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। |
चौथी अनुसूची | इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। |
पांचवी अनुसूची | इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। |
छठी अनुसूची | इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। |
सातवीं अनुसूची | इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है इसके अंतर्गत तीन सूचियां संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची।
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आठवीं अनुसूची | इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। |
नौवीं अनुसूची | संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। |
दसवीं अनुसूची | यह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। |
ग्यारहवीं अनुसूची | यह अनुसूची संविधान में 73 में संविधान संशोधन, 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। |
बारहवीं अनुसूची | यह संविधान संशोधन, 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। |
अधिक जानकारी तथा दी गई जानकारी को जांचने के लिए आप भारत सरकार की भारतीय संविधान इंडिया.सरकार.भारत आफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।